17 नवंबर मतदान दिवस से 48 घंटा पूर्व तक साल्हेवारा और 3 दिसंबर खैरागढ़ में रहेगा शराब दुकान बंद

17 नवंबर मतदान दिवस से 48 घंटा पूर्व तक साल्हेवारा और 3 दिसंबर खैरागढ़ में रहेगा शराब दुकान बंद
शैलेन्द्र मिश्रा खैरागढ़ :- कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गोपाल वर्मा ने विधानसभा निर्वाचन-2023 के अवसर पर 17 नवंबर को मतदान दिवस से 48 घंटे पूर्व साल्हेवारा और 3 दिसंबर को खैरागढ़ में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाते हुए शुष्क अवधि घोषित किया है। गौरतलब है कि मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले के कलेक्टर (आबकारी) द्वारा खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिला प्रशासन को पत्र के माध्यम से सूचना दी है कि एमपी में शुक्रवार 17 नवंबर 2023 को मतदान के दौरान राज्य से लगे हुए सीमावर्ती 03 किमी क्षेत्र साल्हेवारा स्थित देशी एवम विदेशी (कम्पोजिट) मदिरा दुकान को 48 घंटे पूर्व से मतदान दिवस तक बंद रखा जाना है। इसी प्रकार रविवार 3 दिसंबर 2023 के दिन मतगणना तिथि घोषित है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गोपाल वर्मा ने उक्त दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24 की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खैरागढ़ नगर पालिक परिषद क्षेत्र में स्थित देशी एवम विदेशी मदिरा दुकान में शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाते हुए शुष्क अवधि घोषित घोषित किया है। उक्त अवधि में मदिरा का सम्पूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा।
