आदतन बदमाश शिखा शर्मा को किया जिला बदर

आदतन बदमाश शिखा शर्मा को किया जिला बदर
छ.ग. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3, 5 (क)(ख) के अंतर्गत जिला दण्डाधिकारी द्वारा किया गया जिला बदर का आदेश पारित
खैरागढ़! जिला केसीजी पुलिस द्वारा क्षेत्र में लगातार आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में थाना क्षेत्र के गुण्डा बदमाश शिखा शर्मा पति दिवाकर शर्मा उम्र 37 वर्ष साकिन वार्ड नं 11 मेन चैक गंडई थाना गंडई जिला केसीजी. के विरूद्ध थाना गण्डई में कुल 12 अपराधिक प्रकरण एवं 07 प्रतिबंधात्मक प्रकरण दर्ज है, किन्तु गुण्डा बदमाश शिखा शर्मा को काननू, पुलिस, जेल न्यायालय का कोई भय नही है आदतन अपराधिक प्रवृत्ति में कोई सुधार नहीं हुआ है। इस तरह समाज में स्वेच्छंद विचरण करना संकटमय स्थिति पैदा करता है, जिला में शांति व्यवस्था स्थापित करने जिला दण्डाधिकारी खैरागढ के द्वारा राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3.5 के अंतर्गत आगामी 01 (एक) वर्ष के लिये जिला केसीजी. के चारो दिशाओं की राजस्व सीमाओं से हट जाने (जिला बदर) का आदेश पारित किया गया है।

